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निगम को पड़ाव शुल्क नहीं दिया तो जब्त होंगे ऑटो-ट्रेकर 11 अप्रैल से होगी कार्रवाई शुरू पांच हजार रुपये जुर्माना से लेकर गाड़ी जब्त करने की चेतावनी जारी एसपी व डीटीओ को भेजा लेटर देवघर : देवघर में चलने वाले तीन पहिया व चार पहिया वाहन चालकों को देवघर नगर निगम को पड़ाव शुल्क देना […]

निगम को पड़ाव शुल्क नहीं दिया तो जब्त होंगे ऑटो-ट्रेकर

11 अप्रैल से होगी कार्रवाई शुरू
पांच हजार रुपये जुर्माना से लेकर गाड़ी जब्त करने की चेतावनी जारी
एसपी व डीटीओ को भेजा लेटर
देवघर : देवघर में चलने वाले तीन पहिया व चार पहिया वाहन चालकों को देवघर नगर निगम को पड़ाव शुल्क देना होगा. निगम प्रशासन की ओर से 10 अप्रैल तक पड़ाव शुल्क जमा करने की डेडलाइन घोषित कर दी गयी है. वाहन चालकों को दो अप्रैल से 10 अप्रैल तक पड़ाव शुल्क जमा करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. मंगलवार को डीटीओ व एसपी देवघर को पत्र देकर कार्रवाई के लिए मदद मांगी गयी है. 11 अप्रैल से निगम गाड़ियों को जब्त करना शुरू कर देगी.
सड़क पर ऑटो, ट्रेकर व मैजिक चलने पर पांच हजार जुर्माना से लेकर गाड़ी की धरपकड़ शुरू कर देगी. इस संबंध में सिटी मैनेजर प्रकाश मिश्रा ने बताया कि देवघर में दो हजार से अधिक ऑटो व दो सौ से अधिक मैजिक और ट्रेकर चल रही है. इससे निगम को नाममात्र का राजस्व मिल रहा है. निगम ने राजस्व वसूली के लिए खुली डाक का निविदा भी निकाला. इसमें कोई ठेकेदार नहीं पहुंचा. इससे निगम ने खुद राजस्व वसूली का निर्णय लिया है. इसमें नगर निगम के प्रति ऑटो से प्रतिदिन पांच रुपये व मैजिक और ट्रेकर से प्रतिदिन 15 रुपये दर तय की गयी है. वाहन चालक एकमुश्त देने पर 25 रुपये राहत दी गयी है. वाहन चालक तय पड़ाव शुल्क देकर देवघर से जसीडीह तक निर्बाध वाहन चला सकेंगे. नगर निगम के राजस्व विभाग में पद्म नारायण खवाड़े व सदाशिव जजवाड़े को शुल्क वसूली के लिए अधिकृत किया गया है.
एक नजर में टैक्स
गाड़ी नाम दर प्रतिदिन एक साल एकमुश्त देने पर छूट
ऑटो 05 रुपये 1825 रुपये 25 रुपये
ट्रेकर 15 रुपये 5475 रुपये 25 रुपये
मैजिक 15 रुपये 5475 रुपये 25 रुपये

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