दुष्कर्म के दोषी को सात साल सश्रम सजा
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सेशन जज दो कृष्ण कुमार ने सुनाया फैसला 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया देवघर : दुष्कर्म के दोषी दीपू कुमार साह उर्फ दीपू पेंटर को सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सात वर्ष की सश्रम सजा दी है. साथ ही उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना […]
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सेशन जज दो कृष्ण कुमार ने सुनाया फैसला
10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवघर : दुष्कर्म के दोषी दीपू कुमार साह उर्फ दीपू पेंटर को सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सात वर्ष की सश्रम सजा दी है. साथ ही उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अलग से तीन माह की सामान्य कैद काटनी होगी. यह राशि पीड़िता को दी जायेगी. साथ ही पीड़ित छात्रा को पुनर्वासन के लिए विक्टिम कंपनसेशन के तहत 25 हजार रुपये डालसा के माध्यम से दिलाने का आदेश दिया. दोषी दीपू कुमार साह हाटतल्ला चितरा का रहनेवाला है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखे.
यह थी घटना
सारठ (चितरा) थाना क्षेत्र की रहने एक नाबालिग छात्रा 13 फरवरी 2009 को अपनी मौसी के घर जा रही थी. हाटतल्ला के निकट शोरूम के पास आरोपित ने उसे जबरन पकड़ा व मुंह बंद कर दिया. नाबालिग को नजदीक के सोनापोखर के निकट सुनसान जगह पर ले गया, जहां पर उसे हवस का शिकार बनाया. विरोध करने पर गला दबा कर जान मारने की धमकी दी. पीड़िता किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर घर आयी व मुकदमा कांड संख्या 18/2009 दर्ज कराया. पुलिस ने अनुसंधान का आरोप पत्र दाखिल किया. उसके बाद केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया, जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह फैसला आया. इसे भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर सजा दी गयी.
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