मेदनीडीह मुखिया रीता देवी के कामकाज पर लगायी गयी रोक

Updated:
विज्ञापन

राज्य निर्वाचन अायोग ने दिये निर्देश पर हुई कार्रवाई देवघर : मोहनपुर प्रखंड स्थित मेदनीडीह पंचायत की मुखिया रीता देवी की उम्मीदवारी को एसडीओ की कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने उनके कामकाज पर रोक लगा दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के निर्देशानुसार पंचायतीराज नियमावली के तहत मेदनीडीह […]

विज्ञापन

राज्य निर्वाचन अायोग ने दिये निर्देश पर हुई कार्रवाई

देवघर : मोहनपुर प्रखंड स्थित मेदनीडीह पंचायत की मुखिया रीता देवी की उम्मीदवारी को एसडीओ की कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराये जाने के बाद जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने उनके कामकाज पर रोक लगा दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव के निर्देशानुसार पंचायतीराज नियमावली के तहत मेदनीडीह पंचायत में धारा 73 के तहत मुखिया का पद रिक्त होने की स्थिति में उपमुखिया को मुखिया का प्रभार दिया जायेगा.
पंचायतीराज पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने मोहनपुर बीडीओ को इससे संबंधित निर्देश पत्र भी भेज दिया है. बीडीओ द्वारा अब मेदीडीह पंचायत में मुखिया को उपमुखिया का प्रभार दिया जायेगा.
आयोग से मांगा गया था मार्गदर्शन
एसडीओ कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में निर्वाचन याचिका संख्या 4/2016 सोनी कुमारी बनाम रीता देवी व अन्य के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एसडीओ ने मुखिया रीता देवी का नाम वोटर लिस्ट 2015 में अवैध ठहराते हुए अधिनियम की धारा 152(1) (घ) (1) के तहत इनकी उम्मीदवारी अयोग्य पाया था. एसडीओ कोर्ट के आदेश प्राप्त होने पर देवघर से जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन से इस पूरे मामले में मार्गदर्शन मांगा था, उसके बाद ही आयोग ने पंचायतीराज नियमावली के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola