अपहरण के दोषी को पांच साल की सश्रम सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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13 साल बाद आया फैसला, नाबालिग को मिला न्याय देवघर : नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 13 साल के बाद फैसला आया है. घटना में दोषी पाये गये पप्पू तुरी को पांच साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी […]
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13 साल बाद आया फैसला, नाबालिग को मिला न्याय
देवघर : नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 13 साल के बाद फैसला आया है. घटना में दोषी पाये गये पप्पू तुरी को पांच साल की सश्रम सजा दी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. अगर जुर्माना की राशि दोषी ने अदा नहीं की तो छह माह अतिरिक्त सामान्य कैद काटनी होगी. यह फैसला सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सुनाया है. दोषी करार दिया गया पप्पू तुरी मोहनपुर थाना क्षेत्र के निजबगरा गांव का रहनेवाला है. यह मुकदमा गांव के ही एक व्यक्ति ने मोहनपुर थाना में दर्ज कराया था व अपनी पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगाें की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. इस केस में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से एचसी झा ने पक्ष रखा. दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया गया.
क्या थी घटना : मोहनपुर थाना क्षेत्र के निजबगरा गांव में 8/9 सितंबर 2004 की रात को साजिश के तहत पप्पू तुरी ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया व बाहर ले गया था. इस घटना के संदर्भ में मोहनपुर थाना कांड संख्या 92/2004 दर्ज कर भादवि की धारा 366 ए तथा 34 लगायी गयी. इस मामले में पप्पू तुरी के अलावा मो इरशाद, मो शहजाद, मो रूस्तम व मो जैनुल शेख को आरोपित बनाया गया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पीड़िता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कराया, जिसमें इस कांड में सिर्फ पप्पू तुरी की ही संलिप्तता का खुलासा किया. पुलिस ने पप्पू तुरी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करते हुए अन्य चारों को मुक्त कर दिया था. चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया जहां पर दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला दिया गया.
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