प्रभात चर्चा में सीए अजय केशरी ने कहा, जीएसटी में हर दिन अपडेट रखें खाता-बही
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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देवघर: जीएसटी का रिटर्न फाइल करने को लेकर व्यापारियों को कई तरह की परेशानी हो रही है. जीएसटी में व्यापारियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अायकर का रिटर्न कब फाइल करना है, इन बिंदुओं पर जानकारी देने शनिवार को प्रभात चर्चा में अतिथि के रूप में सीए अजय केशरी उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि जीएसटी […]
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देवघर: जीएसटी का रिटर्न फाइल करने को लेकर व्यापारियों को कई तरह की परेशानी हो रही है. जीएसटी में व्यापारियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अायकर का रिटर्न कब फाइल करना है, इन बिंदुओं पर जानकारी देने शनिवार को प्रभात चर्चा में अतिथि के रूप में सीए अजय केशरी उपस्थित हुए. उन्होंने कहा कि जीएसटी में व्यापारियों को हर दिन खाता-बही को अपडेट रखना चाहिए. अपडेट नहीं करने पर ऑनलाइन मिस पैच की संभावना बढ़ जाती है. मिस पैच होने पर जुर्माना भी लग सकता है.
जो व्यापारी जीएसटी फाइल कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी रखें. व्यापारी आपस में एक-दूसरे की खरीद-बिक्री से संबंधित खाता रिकन्साइल करें. हर खर्चे का बिल अवश्य प्राप्त करें. व्यापारी बैंक में अपने करेंट एकाउंट व क्रैश क्रेडिट एकाउंट में अपना जीएसटी नंबर जरूर अपडेट करा लें, ताकि जीएसटी कटने पर इनपुट क्रेडिट प्रोपर मिल जाये.
अनट्रेंड से जीएसटी फाइल न करायें
उन्होंने कहा कि जीएसटी का अभी शुरुआती दौर है. कोई भी व्यापारी अनट्रेंड व्यक्ति से जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करायें. इसमें मामूली चूक से जुर्माना व कानूनी पेच में भी फंसने की संभावना है. व्यापारियों को सीए अथवा पेशेवर अधिवक्ता से ही प्रोपर रिटर्न फाइल करानी चाहिए.
आयकर का ड्यू डेट 30 सितंबर तक
उन्होंने बताया कि आयकर में जिन व्यापारियों का वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखा-जोखा का ऑडिट होना है, उनका अंतिम ड्यू डेट 30 सितंबर तक है. डेट चूक होने पर डेढ़ लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है. इसके साथ ही जो व्यापारी 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाये हैं, वे 31 मार्च 2018 तक टैक्स फाइल कर सकते हैं.
तीन चरणों में फाइल करें जीएसटी
जुलाई व अगस्त का जीएसटी का रिटर्न सितंबर में तीन तिथियों को फाइल करनी है. जीएसटी वन फॉर्म एक से पांच सितंबर, जीएसटी टू छह से 10 सितंबर व जीएसटी थ्री का रिटर्न 11 से 15 सितंबर तक फाइल करने की तिथि है. रिटर्न फाइल करने में दो माह विलंब की वजह से व्यापारियाें को 28 अगस्त तक थ्री बी एक समरी फॉर्म भरना है.
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