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सेशन जज पांच ने महिला की हत्या में पाया दोषी, पति समेत आठ को सात साल सश्रम कारावास
देवघर: दहेज हत्या के मामले में सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत द्वारा आठ आरोपितों को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. सजा पाने वालों में पति किशुन उर्फ कृष्ण मंडल, ससुर प्रसादी मंडल, सास द्रौपदी देवी उर्फ थेंपिया देवी के अलावा मिलिट्री मंडल, आनंदी मंडल, इंदर मंडल, दरोगी मंडल व […]
देवघर: दहेज हत्या के मामले में सेशन जज पांच रवि रंजन की अदालत द्वारा आठ आरोपितों को दोषी पाकर सात साल की सश्रम सजा दी गयी. सजा पाने वालों में पति किशुन उर्फ कृष्ण मंडल, ससुर प्रसादी मंडल, सास द्रौपदी देवी उर्फ थेंपिया देवी के अलावा मिलिट्री मंडल, आनंदी मंडल, इंदर मंडल, दरोगी मंडल व सरस्वती देवी हैं जो कुंडा थाना के मुरीयाडीह गांव के रहने वाले हैं.
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल आठ लोगों की गवाही हुई. न्यायालय ने दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा सुनायी. फैसले के समय अदालत में काफी संख्या में सबों के रिश्तेदार मौजूद थे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौतम राजेश ने अपना-अपना पक्ष रखा.
फैसले के बाद एक पक्ष के लोग खुश, तो दूसरा मायूस: न्यायालय का फैसला सुनने के लिए कई सगे संबंधी भी आये थे. सजा सुनने के बाद कोर्ट के बाहर कुद महिलाओं की आंखों में आंसू आ गये. कुछ तो रोने लगी.
एक महिला तो बोल उठी कि पूरा घर सूना हो गया. मृतका की दस साल की बेटी ही घर में अकेली बची. कौन उन्हें देख-रेख व भरण- पोषण करेगा. परिवार के सभी लोग जेल चले गये. इधर मृतका के पिता तगधु मंडल कह रहे थे मेरी पुत्री को अंतत: न्याय मिला.
क्या था मामला
कुंडा थाना के सल्लुरायडीह गांव निवासी तगधु मंडल की पुत्री रानी देवी की शादी मुरीयाडीह गांव निवासी किशुन उर्फ कृष्ण मंडल से वर्ष 2003 में हुई थी. शादी के बाद एक पुत्री को जन्म दी. बेटी जनने के बाद दहेज में सिलाई मशीन व रंगीन टीवी की मांग की गयी जिसे नहीं देने पर मारपीट कर घर से भगा दिया. पुनश्च पंचायत हुई व रानी देवी ठीक से रहने लगी. अचानक 28 फरवरी 2007 को सूचक तगधु मंडल की पुत्री गायब हो गयी. बाद में एक कुआं में शव पाया. मृतका के पिता के बयान पर कुंडा थाना में कांड संख्या 49/2007 दर्ज कर उपरोक्त आठ लोगों को आरोपित बनाया गया व भादवि की धारा 304 बी, 201 तथा 34 लगायी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया, इसके बाद केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर सेशन ट्रायल नंबर 178/2007 की सुनवाई की गयी व सभी को दोषी पाकर सात वर्ष की सश्रम सजा दी गयी.
जिन आरोपितों को मिली सजा
1.किशुन उर्फ कृष्ण मंडल
2.प्रसादी मंडल
3. द्रौपदी देवी उर्फ थेंपिया देवी
4. मिलिट्री मंडल
5.आनंदी मंडल
6. इंदर मंडल
7.दरोगी मंडल
8.सरस्वती देवी
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