बीएड नामांकन गड़बड़ी के आरोपितों पर वारंट

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देवघर : एएस कॉलेज में बीएड नामांकन गड़बड़ी मामले में आरोपितों के खिलाफ कोर्ट से वारंट निर्गत कर दिया गया है. वारंट को कोर्ट से रिसीव कर कांड के आइओ ने ले आया है. इसके तहत प्राथमिक आरोपितों में कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह, उनकी पुत्री रीना कुमारी सहित अप्राथमिक आरोपित व्याख्याता शंभू […]

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देवघर : एएस कॉलेज में बीएड नामांकन गड़बड़ी मामले में आरोपितों के खिलाफ कोर्ट से वारंट निर्गत कर दिया गया है. वारंट को कोर्ट से रिसीव कर कांड के आइओ ने ले आया है. इसके तहत प्राथमिक आरोपितों में कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह, उनकी पुत्री रीना कुमारी सहित अप्राथमिक आरोपित व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा व आदेशपाल मिथिलेश कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जायेगा. बावजूद अगर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आइओ उनलोगों के विरुद्ध विधिसम्मत इश्तेहार व कुर्की का वारंट निर्गत कराने के लिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे.

बताते चलें कि बीएड नामांकन गड़बड़ी मामले में एएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ फणिभूषण यादव ने सत्र 2015-17 में बीएड में नामांकन गड़बड़ी को लेकर नगर थाना में कांड संख्या 108/17 भादवि की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कराया था. इसमें एएस कॉलेज के प्रधान सहायक अमरेंद्र सिंह सहित उनकी पुत्री रीना कुमारी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था.
आरोप है कि पुत्री को अनुचित लाभ देने के लिए बगैर विधिवत नामांकन के ही अधीनस्थ कर्मियों को दबाव देकर परीक्षा में शामिल कराने के लिए फॉर्म भराया गया था. वर्ष 2015-17 में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर 99 छात्रों का नामांकन था. बिना नामांकन के ही रीना कुमारी पिता अमरेंद्र सिंह गलत तरीके से परीक्षा प्रपत्र भरा था. उसका नाम मेधा सूची में नहीं था.
यह भी जिक्र है कि अमरेंद्र सिंह एएस कॉलेज में प्रधान सहायक हैं. मामले में प्रधान अमरेंद्र सिंह व उनकी पुत्री रीना को प्राथमिक आरोपित बनाया गया था. बाद में अनुसंधान के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आलोक में आइओ द्वारा व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा व आदेशपाल मिथिलेश कुमार को अप्राथमिक आरोपित बनाया
गया था.
कांड के आइओ ने न्यायालय से वारंट किया रिसीव
अब आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए होगी छापेमारी
कांड के प्राथमिक आरोपित एएस कॉलेज के पूर्व प्रधान लिपिक अमरेंद्र सिंह सहित रीना कुमारी व अप्राथमिक आरोपित व्याख्याता शंभू प्रसाद, सहायक रेणु सिन्हा, आदेशपाल मिथिलेश कुमार के विरुद्ध निर्गत हुआ वारंट
बगैर विधिवत नामांकन के अधीनस्थ कर्मियों पर दबाव देकर कॉलेज के प्रधान सहायक अमरेंद्र सिंह द्वारा पुत्री को बीएड परीक्षा में शामिल कराने का आरोप
प्राचार्य डॉ फणिभूषण यादव ने नगर थाना में दर्ज कराया था धोखाधड़ी का मामला
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