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कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर चतरा प्रशासन सतर्क, नियम तोड़ा, तो होगी कार्रवाई, जिले में धारा 144 रहेगा लागू

एक साथ पांच से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने पर कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग, ट्यूशन, परीक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क बंद रहेंगे. रेस्टूरेंट व धार्मिक स्थल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुले रहेंगे. सभी दुकान व रेस्टूरेंट संचालकों को रात आठ बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है. होम डिलेवरी की अनुमति होगी.

Jharkhand News, Chatra News, Chatra Coronavirus Update चतरा : कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने 30 अप्रैल तक विभिन्न क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगा दी है. राज्य के मुख्य सचिव के आदेश पर क्षेत्र में धारा 144 लागू है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी प्रकार की इंडोर व आउटडोर सभा को प्रतिबंधित किया है. विवाह समारोह व अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. सभी तरह के जुलूस को भी प्रतिबंधित किया गया है.

एक साथ पांच से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने पर कार्रवाई की जायेगी. इस दौरान जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग, ट्यूशन, परीक्षा, आंगनबाड़ी केंद्र, पार्क बंद रहेंगे. रेस्टूरेंट व धार्मिक स्थल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खुले रहेंगे. सभी दुकान व रेस्टूरेंट संचालकों को रात आठ बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है. होम डिलेवरी की अनुमति होगी.

यह आदेश सरकारी सेवक व मीडिया कर्मी पर लागू नहीं होगा. एसडीओ ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निबटा जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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