चतरा. टंडवा प्रखंड के सराढु में अवैध ढंग से की गयी जमाबंदी के 29 मामले जांचोपरांत सही पाये जाने पर जमाबंदी रद्द कर दी गयी़ 200 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द की गयी. यह जानकारी उपायुक्त अमित कुमार ने सोमवार को प्रेसवार्ता में दी़ उन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 में तत्कालीन सीओ निर्मल टोप्पो की ओर से अपने ससुर के नाम पर गलत ढंग से 25 एकड़ जमीन की जमाबंदी की गयी थी़ सीओ के खिलाफ प्रपत्र क भर कर भेजा गया है़
उपायुक्त ने बताया कि जाली हुकूमनामा के आधार पर इस तरह के कई मामले सामने आ रहे है़ं उन्होंने बताया कि त्रिभुवन पाठक की 18 एकड़ व जाकिर मियां की 10.15 एकड़ जमीन के अलावा रिदनाथ मिश्रा, ठाकुर साव, मच्छेंद्र नाथ पांडेय आदि की जमाबंदी रद्द की गयी है़
उपायुक्त ने बताया कि मगध कोल परियोजना का लाभ लेने के उद्देश्य से गलत ढंग से उक्त लोगों द्वारा जमाबंदी करायी गयी थी़ उन्होंने कहा कि अन्य मामलों की जांच चल रही है़ वन अधिकार अधिनियम के तहत 200 आदिवासियों को कैंप लगा कर जमीन का पट्टा दिया जायेगा़ जुलाई माह में कैंप लगा कर पट्टा का वितरण किया जायेगा़ मौके पर डीडीसी बिरसाय उरांव, एडीपीओ सुशील चंद्र वर्मा आदि थे.