ePaper

Chaibasa News : गुवा: सरकारी राशन दुकान में चोरी का उद्भेदन, आरोपी गिरफ्तार

Updated at : 29 Mar 2025 4:05 AM (IST)
विज्ञापन
Chaibasa News : गुवा: सरकारी राशन दुकान में चोरी का उद्भेदन, आरोपी गिरफ्तार

तेजधार हथियार से दुकान की कुंडी काटकर की गयी थी चोरी, पुलिस ने बरामद की वेट मशीन

विज्ञापन

गुवा.गुवा थाना क्षेत्र के रेलवे मार्केट स्थित एक सरकारी राशन दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है. इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की गयी वेट मशीन बरामद कर ली है. इसके बाद गुवा थाना में राजीव कुमार सिंह (48), पिता स्व. यदुनंदन प्रसाद सिंह, निवासी रेलवे मार्केट, थाना गुवा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के लिखित आवेदन पर गुवा थाना अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में बताया गया कि चोरों ने तेजधार हथियार से दुकान की कुंडी काटकर वेट मशीन, गल्ले से नगद 2 हजार रुपए, 10 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूं और एक बंडल साड़ी की चोरी कर ली.

पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को दबोचा

घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किरीबुरु के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. टीम में गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार, पुअनि जीवन प्रकाश उरांव, सअनि. विष्णु उरांव और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. शनिवार को ग्राम पाठक टोली, ठाकुरा निवासी कानु चाम्पिया (25) पिता- स्व. सुकरा चाम्पिया के घर के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखी गयी चोरी की वेट मशीन बरामद किया गया. पूछताछ में अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद कानु चाम्पिया को गिरफ्तार कर लिया गया. चोरी गये अन्य सामान की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है.

पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सजा

चाईबासा.द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 25000 जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त जयराम बिरुवा मंझारी थाना क्षेत्र के रोलाडीह गांव के तिरिलपी टोला का रहने वाला है. 26 जून 2022 को उसके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
MANJEET KUMAR PANDEY

लेखक के बारे में

By MANJEET KUMAR PANDEY

MANJEET KUMAR PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola