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Chaibasa News : कानूनी जागरूकता के साथ कुरीतियों पर चोट

सुरक्षित बचपन, खुशहाल जीवन के तहत सेमिनार का आयोजन

चक्रधरपुर. चक्रधरपुर प्रखंड के कुलीतोड़ांग गांव के पंचायत भवन में फॉस्टर केयर स्पॉसरशिप एवं आफ्टर केयर के बारे सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार में यूनिसेफ के तकनीकी सहयोगी अनिरुद्ध सरकारने आफ्टर केयर, फॉस्टर केयर पर परिचर्चा की. प्रोटेक्शन पदाधिकारी डॉ कृष्णा कुमार तिवारी ने कहा कि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से फॉस्टर केयर, आफ्टर केयर एवं स्पॉन्सरशिप योजनाओं के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

इस अभियान का उद्देश्य बेसहारा बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है, साथ ही जिले में बाल तस्करी, बाल विवाह और बाल शोषण जैसी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना है. विभागीय प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के साथ-साथ बेहतर शिक्षा नहीं देंगे, तब तक समाज में व्याप्त इन सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं किया जा सकता. एक सशक्त समाज और समृद्ध राज्य एवं देश के निर्माण के लिए बच्चों की समुचित देखभाल और शिक्षा अनिवार्य है.

18 वर्ष से कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध :

नवीन क्रासता. जन विकास केंद्र के सहायक प्रबंधक फादर नवीन क्रासता ने जागरूकता सत्र के दौरान कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की शादी कराना एक कानूनी अपराध है. उन्होंने बताया कि अक्सर माता-पिता बच्चों की शादी उस समय करा देते हैं जब वे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते, जो उनके समग्र विकास में बाधा बनता है. यह एक बेहद गंभीर विषय है.

बाल विवाह से कुपोषण व अपंगता का अधिक खतरा.

संस्था की सिस्टर बेनेडीक्टा एक्का ने कहा कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, अपंगता और मृत्यु दर जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. उन्होंने अपील की कि बच्चों की शादी तभी की जाए जब वे जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हों. उन्होंने यह भी कहा कि इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सिर्फ कानून का डर पर्याप्त नहीं है. इसमें जनप्रतिनिधियों, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि समाज को इस कुचक्र से बाहर निकाला जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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