Chaibasa News : शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 21 साल की जेल
Published by : MANJEET KUMAR PANDEY Updated At : 27 Mar 2025 12:26 AM
चाईबासा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
चाईबासा.शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अभियुक्त गुलशन आल्डा मंझारी थाना (तांतनगर ओपी) क्षेत्र के गंजिया गांव का रहनेवाला है.इस संबंध में 20 फरवरी, 2023 को आरोपी गुलशन आल्डा के खिलाफ शादी का झांसा और बहला-फुसला कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने आरोपी गुलशन आल्डा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को कारावास की सजा सुनायी.इस मामले में नाबालिग के पिता ने तांतनगर ओपी में लिखित शिकायत की थी.
आरोपी गुलशन आल्डा 14 फरवरी के दिन नाबालिग के घर गया
शिकायत के अनुसार, आरोपी गुलशन आल्डा 14 फरवरी के दिन नाबालिग के घर गया. वहां प्रेम प्रस्ताव देने के बाद शादी का झांसा दिया. नाबालिग को 16 फरवरी को कोकचो बुलाया. वहां से अपने रिश्तेदार के घर चिमीसाई गांव ले गया. चिमीसाई में लगातार दो दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया. वहां से 18 फरवरी को चाईबासा ले जाने के बहाने तुइबाना पहुंचा दिया. आरोपी ने नाबालिग को 100 रुपये दिये. इसके बाद फरार हो गया. आरोपी ने पीड़िता को चाईबासा पहुंचने पर फोन करने की बात कही थी. उसके बाद आरोपी का फोन स्विच ऑफ हो गया.
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