Bokaro News : डीआइजी, एसपी व डीएसपी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई

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Bokaro News : डीआइजी, एसपी व डीएसपी पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई

Bokaro News : बोकारो की लापता पुष्पा महतो मामले में हाइकोर्ट ने पूछा

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Bokaro News : वरीय संवाददाता, रांची/बोकारो. झारखंड हाइकोर्ट ने बोकारो की 18 वर्षीया पुष्पा महतो के लापता होने से संबंधित हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को जांच में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जतायी. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस संजय प्रसाद के खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश के आलोक में डीजीपी, एफएसएल निदेशक, एसपी बोकारो, एसआइटी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए. एसआइटी सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट पहुंची थी. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि जांच में लापरवाही के लिए सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों को ही निलंबित करना काफी नहीं है. डीआइजी, एसपी, डीएसपी को भी निलंबित क्यों नहीं किया गया. निचले स्तर के अधिकारियों को निलंबित करने का अर्थ है कि मामले में लापरवाही बरती गयी है. कोर्ट ने जब आदेश दिया, तब जांच तेज हुई है. नयी एसआइटी गठित की गयी. जब कोर्ट ने वरीय अधिकारी को बुलाया, तो दो दिन में ही नर कंकाल भी बरामद कर लिया गया. ऐसा प्रतीत होता है कि जान-बूझकर जांच में लापरवाही बरती गयी. खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को बरामद नर कंकाल व लापता युवती के माता-पिता के डीएनए सैंपल की जांच कोलकाता स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में कराने का निर्देश दिया. सरकार को दो सप्ताह के भीतर डीएनए जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा. साथ ही, खंडपीठ ने बरामद नर कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने अगली सुनवाई में भी डीजीपी, एसपी बोकारो व एसआइटी को हाजिर रहने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी. महाधिवक्ता ने बताया : ले लिया गया है माता-पिता के डीएनए का नमूना इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि जांच में लापरवाही को देखते हुए संबंधित थाना के 28 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बोकारो एसपी की अपनी कार्रवाई है. इस पर कोर्ट को कुछ नहीं कहना है. महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि लापता युवती के माता-पिता के डीएनए का नमूना ले लिया गया है. जल्द ही एफएसएल को भेजा जायेगा. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की व अधिवक्ता शांतनु गुप्ता ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि लापता 18 वर्षीय युवती की मां ने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की है. युवती 31 जुलाई 2025 से लापता थी. मामले को लेकर बोकारो के पिंड्रोजारा थाना में कांड संख्या-147/2025 दर्ज किया गया था.

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Manoj Kumar

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