Bokaro News : फायरिंग करने वाले दो लोगों को पांच-पांच वर्ष कैद
Published by : JANAK SINGH CHOUDHARY Updated At : 09 Jun 2026 12:20 AM
Bokaro News : दुकानदार पर फायरिंग करने वाले दो लोगों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा दी गयी.
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक वर्णवाल के कोर्ट ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए बालीडीह हाउसिंग कॉलाेनी निवासी विजय यादव व अजय यादव को दोषी करार दिया और पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि घटना बालीडीह थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल 2022 की शाम सात बजे घटी. रमाकांत सिंह अपनी दुकान में थे. इस बीच विजय यादव ने जान मारने की नीयत से पिस्तौल से फायरिंग कर दी. रमाकांत भागने लगा तो अजय यादव ने भी फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग की आवाज सुन कर उनके भाई व पिता बाहर निकले और दोनों को पकड़ लिया. बाद में दोनों को बालीडीह पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से छह खोखे बरामद किये थे.
आरोपी गिरफ्तार
जरीडीह थाना की पुलिस ने मारपीट के एक मामले में आरोपी छोटू ड्राइवर उर्फ राजू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसके खिलाफ जैनामोड़ के राजपूत टोला बूढ़ी बांध निवासी उमेश राय ने मामला दर्ज कराया था.
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