Bokaro news : बोकारो एयरपोर्ट के आसपास का अतिक्रमण 15 दिन में हटाने का आदेश, दुकानों पर नोटिस चिपकाया

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Bokaro news : बोकारो एयरपोर्ट के आसपास का अतिक्रमण 15 दिन में हटाने का आदेश, दुकानों पर नोटिस चिपकाया

Bokaro news : बोकारो स्टील प्लांट के संपदा पदाधिकारी न्यायालय ने जारी किया नोटिस, हवाई अड्डा के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में बने झुग्गी-झोपड़ी, खटाल, दुकान को हटाने को कहा.

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बोकारो, बीएसएल के संपदा पदाधिकारी के न्यायालय बोकारो स्टील सिटी लोक परिसर ने बोकारो हवाई अड्डा के आसपास के अवैध कब्जा को मुक्त करने का आदेश दिया है. शुक्रवार को (अप्राधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम-1971 की धारा 03 के तहत अनधिकृत निर्माण को 15 दिनों के अंदर हटाने का आदेश जारी किया गया. विभिन्न दुकानों व अन्य निर्माण पर इस संबंध में नोटिस चिपकाया गया है. अनधिकृत दखलकारों को सूचित किया गया कि वे हवाई अड्डा के पूर्व, पश्चिम व दक्षिण दिशा में बने अनधिकृत निर्माण (झुग्गी-झोपड़ी, खटाल, दुकान इत्यादि) को 15 दिनों के अंदर हटा लें. ऐसा नहीं करने पर इन्हें बेदखली प्रक्रिया के तहत हटाया जायेगा. ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे. नोटिस में बताया गया है कि जिन्होंने वादी कंपनी, सेल, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी के लोक परिसर में अतिक्रमण कर झोपड़ी या अन्य अवैध निर्माण किये हैं, वे लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम -1971 की धारा 5 (ए) की उपधारा (1) का उल्लंघन है. बताते चलें कि जिला प्रशासन बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान की दिशा में लगातार पहल कर रहा है. इसी में बीएसएल प्रबंधन को हवाई अड्डा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित भी किया गया था.

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Anand Kumar Upadhyay

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