Bokaro : दहेज हत्या मामले में होमगार्ड के जवान और उसके भाई को मिली उम्रकैद की सजा

दहेज हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए होमगार्ड के जवान और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Bokaro News : दहेज हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है. अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाते हुए होमगार्ड के जवान और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
बताते चलें कि मामला चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर का है. जहां होमगार्ड जवान ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसमें उसके भाई ने मदद की थी. होमगार्ड जवान ने पत्नी की गला दबाकर दहेज के लिए की थी. मृतिका संगीता कुमारी बिहार के भोजपुर सोनबरसा की रहने वाली थी. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने दी है.
जानकारी के मुताबिक बिहार के सोनबरसा की रहने वाली संगीता कुमारी की शादी 27 जून 2018 को चास कैलाश नगर के रहने वाले बेरोजगार निरंजन पांडे के साथ हुई थी. डेढ़ महीने बाद निरंजन की होमगार्ड में नौकरी लग गई. उसके बाद से ही निरंजन और उसका सेना में तैनात भाई नीरज कुमार पांडे दहेज की मांग करने लगा. लगातार संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. इसी दौरान 2 अप्रैल 2020 को घर में संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई. मामले में चास थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में पति और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. वहीं अदालत ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
Report : Mukesh Jha
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