ePaper

प्रशासन: लाइसेंस के लिए दो मई तक कर सकते हैं आवेदन, बूचड़खाना के लिए मानक तय

23 Apr, 2017 1:24 pm
विज्ञापन
प्रशासन: लाइसेंस के लिए दो मई तक कर सकते हैं आवेदन, बूचड़खाना के लिए मानक तय

बोकारो: डीसी राय महिमापत रे ने बोकारो जिले में बूचड़खाना व मांस दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मानक तय किये हैं. बूचड़खाना की अनुज्ञप्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एसीएमओ, बोकारो को 22 अप्रैल से 02 मई तक विह्ति प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है. आवेदनाें पर […]

विज्ञापन
बोकारो: डीसी राय महिमापत रे ने बोकारो जिले में बूचड़खाना व मांस दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मानक तय किये हैं. बूचड़खाना की अनुज्ञप्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एसीएमओ, बोकारो को 22 अप्रैल से 02 मई तक विह्ति प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है. आवेदनाें पर माडा प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक एवं संबंधित क्षेत्र के पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सिटी मैनेजर स्थल जांच कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेंगे. इसके बाद एमओआइसी व एसीएमओ अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों पर संतुष्ट होकर अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे.
12 लाख तक के लिए 100 व उससे अधिक के लिए दो हजार निबंधन शुल्क : वार्षिक बिक्री 12 लाख रुपये तक के लिए 100 व 12 लाख से ऊपर के लिए दो हजार रुपया निबंधन शुल्क लगेगा. 12 लाख तक के लिए अनुज्ञप्ति एमओआइसी व इससे ऊपर के लिए एसीएमओ निर्गत करेंगे.
अलग-अलग लाइसेंस : सिटी क्षेत्र में महाप्रबंधक, नगर सेवाएं द्वारा उपलब्ध कराये गए भूमि के अनुसार ही चिह्नित जगहों पर अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाएगा. दुंदीबाग बाजार क्षेत्र में हवाई पट्टे के विस्तारीकरण के कारण कोई भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा. जिले में कोई भी चिह्नित स्लॉटर हाउस नहीं रहने के कारण वधशाला व बिक्री के लिए अलग लाइसेंस निर्गत होगा.
दो गिरफ्तार : चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजुलिया मार्केट में बगैर लाइसेंस मटन, मुर्गा व मछली बेचने वाली दुकानों में पुलिस ने शनिवार को छापेमारी की. भोला मुर्गा दुकान के कर्मचारी व मंडल झटका दुकान के स्टाफ हुबलाल मंडल को गिरफ्तार किया.
इन शर्तों को करना होगा पूरा
10/10 फीट की वधशाला, बिक्री के लिए अलग से 10/10 फुट का कमरा होना चाहिए.
वधशाला में 5 फुट तक टाइल्स लगी होनी चाहिए, वधशाला लाल रंग से रंगी होनी चाहिए.
पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए.
वधशाला में उपयोग होने वाले तेज हथियार स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए.
वधशाला की सफाई प्रतिदिन दो बार गंध निरोधक पदार्थ से होनी चाहिए.
वध करने वाले व्यक्ति की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए.
काटे वाले जानवरों की फिटनेस सर्टिफिकेट पशु चिकित्सक द्वारा जांचोपरांत होनी चाहिए.
वधशाला धार्मिक स्थल से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर हो.
दुकान के सामने चिक/शीशा लगा होना चाहिए.
सभी उपकरण व दुकान की सफाई प्रतिदिन गर्म पानी से होना चाहिए.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन

अपने पसंदीदा शहर चुनें

ऐप पर पढ़ें
Page not found - Prabhat Khabar