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पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार
बोकारो: जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश आरएस उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र महतो को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि दो फरवरी को तय की गयी है. मामले में […]
बोकारो: जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश आरएस उपाध्याय की अदालत ने सोमवार को पोक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सुरेंद्र महतो को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि दो फरवरी को तय की गयी है. मामले में विशेष अभियोजक संजय कुमार झा व बचाव पक्ष की ओर से अर्चना ठाकुर ने बहस की.
क्या है मामला
कसमार थाना क्षेत्र नावाडीह निवासी पीड़िता दो जून की रात में गांव के ही मंदिर से कीर्तन सुनकर रात में लगभग 11 बजे घर लौट रही थी. उसी क्रम में अभियुक्त ने उसे रास्ते से ही अपने नवनिर्मित मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया था. उक्त मामले में छह जून 2014 को कसमार थाना में कांड संख्या 22/14 दर्ज किया गया था.
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