छात्रा के यौन शोषण मामले में
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िशक्षक को मिली सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा
छात्रा के यौन शोषण मामले में बोकारो : छात्रा के यौन शोषण के मामले में ट्यूटर सेक्टर एक बी, अंबेदकर नगर निवासी सुजीत कुमार (21 वर्ष घटना के समय आयु) को अदालत ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने मंगलवार को यह सजा […]
बोकारो : छात्रा के यौन शोषण के मामले में ट्यूटर सेक्टर एक बी, अंबेदकर नगर निवासी सुजीत कुमार (21 वर्ष घटना के समय आयु) को अदालत ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. त्वरित न्यायालय के अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने मंगलवार को यह सजा सुनायी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 300/08 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 118/08 के तहत चल रहा था. पीड़िता की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये.
क्या है मामला : सुजीत कुमार एक 17 वर्षीया छात्रा को घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था. एक दिन छात्रा को अकेली पाकर उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया.
छात्रा ने विरोध किया तो शादी करने का झांसा देकर उसे चुप करा दिया. छात्रा के परिजन ने सुजीत के माता-पिता से शादी की बात की. सुजीत के परिजनों ने आश्वासन दिया कि पुत्री की शादी के बाद वह छात्रा से पुत्र का विवाह करा देंगे.
लेकिन बाद में टाल-मटोल करने लगे. इसी बीच सुजीत की नौकरी रेलवे में गैंग मैन के पद पर हो गयी. इसके बाद एक लाख रुपये दहेज की मांग की जाने लगी. दहेज नहीं मिलने पर सुजीत व उसके परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़ित छात्रा के बयान पर बीएस सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया था.
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