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पीआरओ को मंहगा पड़ा सूचना नहीं देना

30 Dec, 2014 11:03 pm
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पीआरओ को मंहगा पड़ा सूचना नहीं देना

आयोग ने उपायुक्त कार्यालय के पदाधिकारी को भेजा सम्मन एक सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का दिया निर्देशप्रतिनिधि, कसमारसूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून का मखौल उड़ाना बोकारो कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी को महंगा पड़ा गया. कसमार प्रखंड के आरटीआइ कार्यकर्ता विकास कुमार व हेमंत कुमार ने सूचनाधिकार कानून 2005 के तहत उपायुक्त कार्यालय […]

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आयोग ने उपायुक्त कार्यालय के पदाधिकारी को भेजा सम्मन एक सप्ताह के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का दिया निर्देशप्रतिनिधि, कसमारसूचना के अधिकार (आरटीआइ) कानून का मखौल उड़ाना बोकारो कार्यालय के जन सूचना पदाधिकारी को महंगा पड़ा गया. कसमार प्रखंड के आरटीआइ कार्यकर्ता विकास कुमार व हेमंत कुमार ने सूचनाधिकार कानून 2005 के तहत उपायुक्त कार्यालय से सूचना मांगने के बाद कार्यालय के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर झारखंड राज्य सूचना आयोग ने जन सूचना पदाधिकारी, बोकारो को सम्मन जारी किया है. राज्य सूचना आयोग, रांची ने जन सूचना पदाधिकारी, बोकारो को सम्मन जारी किया है. दिया शो-कॉज : कहा गया है कि आरटीआइ कार्यकर्ता विकास कुमार व हेमंत कुमार ने चार दिसंबर 2013 के विरुद्घ द्वितीय अपील झारखंड राज्य सूचना आयोग में दर्ज किया है. कारण पृच्छा में पूछा गया है कि आवेदक को वांछित संपूर्ण सूचनाएं विधि द्वारा तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों नहीं सूचनाधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) तथा 20(2) के तहत आपके विरुद्घ आदेश पारित किया जाये. आयोग ने कहा है कि आवेदक को संपूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाये, अन्यथा आयोग आपके विरुद्घ एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा.

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