दूसरे राज्यों के वाहनों से झारखंड राज्य के भीतर न करें माल ढुलाई
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 21 Feb 2020 2:52 AM
पत्राचार पर पीएसयू व निजी उद्यमियों की ओर से नहीं मिला है जवाब बोकारो : झारखंड प्रदेश से बाहर के राज्यों से निबंधित माल वाहकों पर जिला यातायात विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने बोकारो इस्पात संयंत्र, सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड व वेदांता इलेक्ट्रोस्टील में चल रहे ऐसे वाहनों से विथ इन […]
पत्राचार पर पीएसयू व निजी उद्यमियों की ओर से नहीं मिला है जवाब
बोकारो : झारखंड प्रदेश से बाहर के राज्यों से निबंधित माल वाहकों पर जिला यातायात विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग ने बोकारो इस्पात संयंत्र, सेंट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड व वेदांता इलेक्ट्रोस्टील में चल रहे ऐसे वाहनों से विथ इन झारखंड (झारखंड के अंदर) माल ढुलाई करने से मना किया है. इस संबंध में पत्र भी लिखा गया है. साथ ही बिना उपचालक के किसी भी वाहन में लोडिंग की अनुमति देने से मना भी किया है.
विभाग की माने तो राज्य के बाहर से निबंधित वाहनों से माल ढुलाई के कारण राजस्व को नुकसान होता है. परमिट के आधार पर प्रति वाहन 10 हजार रुपया का राजस्व का नुकसान विभाग को उठाना पड़ रहा है. विभाग की माने तो जिला में 50 प्रतिशत से अधिक बड़े मालवाहक नागालैंड, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों से निबंधित है, जो संबंधित पीएसयू व निजी उद्यमों के नजर अंदाज करने के कारण धड़ल्ले से विथ इन झारखंड माल ढुलाई कर रहे हैं.
जिला यातायात पदाधिकारी संतोष गर्ग ने बताया : मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत भारी माल वाहकों में उप चालक का होना अनिवार्य है. इसका उल्लघंन किया जा रहा है. अन्य राज्यों से निबंधित वाहन से ढुलाई होने के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है. इस मामले में पत्राचार किया गया है, लेकिन कोई जवाब पीएसयू व निजी उद्यमियों की ओर से नहीं मिला है. इस मामले पर कार्रवाई करते हुए बालीडीह में कुछ वाहनों का निरीक्षण भी किया गया है.
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