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नााबलिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास

Updated at : 12 Feb 2020 1:01 AM (IST)
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नााबलिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास

महुवाटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है मुजरिम बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने एक 10 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को लालेश्वर उर्फ लालदेव महतो (45 वर्ष) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार […]

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महुवाटांड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है मुजरिम

बोकारो : पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने एक 10 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को लालेश्वर उर्फ लालदेव महतो (45 वर्ष) को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. 20 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है.
जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो माह की अतिरिक्त कारावास होगी. मुजरिम महुवाटांड़ थाना क्षेत्र के टोला कर्माजाड़ा का रहने वाला है. घटना छह नवंबर 2018 की है. बालिका बकरी चराने महुवाटांड़ जंगल में गयी थी. लालेश्वर भी मवेशी लेकर चराने गया था.
उसने बालिका को अपने पास बैठा लिया. कुछ देर बाद कंधा दबाने के लिए कहा. इस दौरान लालेश्वर ने बालिका को पकड़ कर गमछा से हाथ-मुंह बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घर जाकर बालिका ने घटना की जानकारी अपनी मां व चाची को दी. इसके बाद बालिका के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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