दोस्त की हत्या करने वाले तीन युवकों को आजीवन कारावास
Updated at : 08 Jan 2020 12:20 AM (IST)
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बोकारो : पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के मोहनडीह निवासी फारुख अंसारी की हत्या मामले में उसके तीन दोस्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनायी. मुजरिम दिनबाबू अंसारी, जाहिद अंसारी व धनुआ उर्फ कमरुद्दीन अंसारी भी मोहनडीह के […]
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बोकारो : पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के मोहनडीह निवासी फारुख अंसारी की हत्या मामले में उसके तीन दोस्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनायी. मुजरिम दिनबाबू अंसारी, जाहिद अंसारी व धनुआ उर्फ कमरुद्दीन अंसारी भी मोहनडीह के ही रहने वाले हैं और इनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच है.
इन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. हत्या में शामिल एक अन्य युवक इमामुल अंसारी को न्यायालय ने 25 जनवरी 2019 को ही आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी. अन्य तीनों मुजरिम घटना के बाद कुछ महीनों तक फरार थे. इसके कारण उन्हें देर से सजा सुनायी गयी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 173/17 व सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 48/16 के तहत हो रही थी.
सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. जानकारी के अनुसार 18 जून 2016 को फारुख को उसके मित्रों ने घर से बुलाया और 20 हजार रुपये देने की बात कह कर अपने साथ ले गये. इसके बाद फारुख अपने घर नहीं लौटा. फारुख के परिवार के सदस्यों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला.
पूछताछ करने पर उसके मित्रों ने भी परिवार के सदस्यों को डराया-धमकाया था. 23 जून 2016 को सेक्टर-12 थाना क्षेत्र के आमडीहा खदान स्थित एक ड्रम में फारुख का सिर कटा शव मिला. कपड़ा, टैटू और ताबीज देख कर उसकी पत्नी खैरून बीबी ने शव की शिनाख्त की. इसके बाद उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस के काफी प्रयास के बाद भी फारुख का सिर बरामद नहीं किया जा सका.
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