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बोकारो : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म मामले में युवक दोषी

बीएसएल एलएच झोंपड़ी कॉलोनी में हुई थी घटना बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के सोनाटांड़ निवासी बीरेंद्र सोनकर (19 वर्ष) है. सजा पांच अक्टूबर […]

बीएसएल एलएच झोंपड़ी कॉलोनी में हुई थी घटना
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने 15 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है.
मुजरिम माराफारी थाना क्षेत्र के सोनाटांड़ निवासी बीरेंद्र सोनकर (19 वर्ष) है. सजा पांच अक्टूबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 37/17 व महिला थाना कांड संख्या 10/17 के तहत हो रही है. सरकार के तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पीड़िता का पक्ष रखा. यह घटना 29 मई 2017 को बीएसएल एलएच में हुई थी. इसकी प्राथमिकी बालिका के पिता ने दर्ज करायी थी.
क्या है घटना
नाबालिग लड़की 29 मई 2017 की सुबह मंदिर धोने के लिये गयी थी. इसी दौरान बीरेंद्र सोनकर अपने एक मित्र के साथ बाइक से आया. लड़की का अपहरण कर बाइक से अपने साथ ले गया. कई घंटा के बाद भी जब बालिका घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की. बालिका का छोटा भाई बीरेंद्र सोनकर को लड़की का अपहरण कर ले जाते देखा था. उसने परिजनों को इस बात की जानकारी दी.
बदनामी के डर से लड़की के पिता ने घटना की प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज नहीं करायी. घटना के 33 दिन बाद 31 जून 2017 को परिजनों को लड़की के बारे में जानकारी मिली. स्थानीय लोगों के सहयोग से लड़की व बीरेंद्र सोनकर को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया. इसके बाद पिता ने घटना की प्राथमिकी थाना में दर्ज करायी. पूछताछ के दौरान लड़की ने बताया कि बीरेंद्र सोनकर ने उसका अपहरण कर बाइक से बोकारो रेलवे स्टेशन ले गया था.
यहां से ट्रेन पकड़ कर दोनों राजकोट गये. 15 दिनों तक दोनों राजकोट में एक आवास किराया में लेकर रहे. यहां कई बार बीरेंद्र सोनकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना के पूर्व भी बीरेंद्र सोनकर बालिका को बहला-फुसला कर अपहरण कर अपने साथ ले गया था.

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