नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष सश्रम कारावास
Updated at : 06 Aug 2019 12:34 AM (IST)
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पेटरवार थाना क्षेत्रके जेबरा गांव में हुईथी घटना बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम पेटरवार थाना […]
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पेटरवार थाना क्षेत्रके जेबरा गांव में हुईथी घटना
बोकारो :पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम पेटरवार थाना क्षेत्र के जेबरा गांव निवासी चितरंजन भोक्ता उर्फ चितरंजन गंझु (25 वर्ष) है.
न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 172/19 व पेटरवार थाना कांड संख्या 31/17 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने पक्ष रखा. प्राथमिकी पीड़िता द्वारा न्यायालय में दर्ज कराये गये शिकायतवाद के आधार पर दर्ज की गयी थी. यह घटना 15 अप्रैल 2017 को जेबरा गांव में हुई थी.
क्या है मामला : चितरंजन भोक्ता लड़की के घर आता-जाता था. 15 अप्रैल 2017 को उसने लड़की को बताया कि रात में उसके घर कार्यक्रम है. लड़की रात साढ़े ग्यारह बजे चितरंजन के घर कार्यक्रम में शामिल होने आयी. लड़की ने देखा की चितरंजन अपने घर में अकेले है. कोई कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है. उसने लड़की को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद लड़की अपने घर पहुंची. परिजनों को घटना की जानकारी दी. युवती को लेकर परिजन थाना गये, लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके बाद लड़की ने तेनुघाट कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज करायी थी.
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