उच्च न्यायालय ने माना हत्या का मामला नहीं
मामला मशाल जुलूस में इंस्पेक्टर रामचंद्र राम की माैत का
बेरमो/तेनुघाट : पुलिस इंस्पेक्टर की गैर इरादतन हत्या के मामले में विधायक जगरनाथ महतो को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही प्राथमिकी में पुलिस द्वारा लगायी गयी धारा 304 व 328 को निरस्त कर दिया. मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि यह मामला धारा 144 का उल्लंघन का लगता है. अदालत ने मामले में मेरिट पर निर्णय लेने की बात कही.
कोर्ट ने हत्या का मामला नहीं माना : इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से पूर्व महाधिवक्ता सह वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ लगाये गये गैर इरादतन हत्या का मामला नहीं बनता है. इसका कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है. जांच में यह बात साबित हो गयी है कि यह हत्या का मामला नहीं था. विधायक के अधिवक्ता ने धारा 304 व 328 को निरस्त करने का आग्रह किया. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता गाैतम कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक जगन्नाथ महतो याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती दी थी.