हरला थाना क्षेत्र के चौफान गांव में हुई थी घटना

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बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या के मामले में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम चौफान निवासी पति बिनोद महतो (38 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 197/15 व हरला थाना कांड […]

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बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी व पांच वर्षीय पुत्र की हत्या के मामले में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम चौफान निवासी पति बिनोद महतो (38 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 197/15 व हरला थाना कांड संख्या 83/15 के तहत चल रहा है़ सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 17 अप्रैल निर्धारित की गयी है़ सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा़ घटना की प्राथमिकी मृतका संध्या देवी के पिता जरीडीह थाना क्षेत्र के बरमसिया, टोला चीराटांड़ निवासी दुलाल चंद्र महतो के बयान दर्ज की गयी थी़ घटना 22 मार्च 2015 को हरला थाना क्षेत्र के चौफान गांव में हुई थी़

कैसे हुई थी घटना
जरीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम बरमसिया, टोला चीराटांड़ निवासी संगीता उर्फ संध्या देवी का विवाह वर्ष 2009 में हरला थाना क्षेत्र के ग्राम चौफान निवासी बिनोद महतो के साथ हुआ था़ शादी के बाद से ही पति दहेज के रूप में टीवी, फ्रीज, बाइक की मांग कर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था़ पुत्री को प्रताड़ना से निजात दिलाने के लिए दुलाल चंद्र महतो ने टीवी खरीदने के लिए 12 हजार रुपया भी अपने दामाद को दिया़ इसके बाद दामाद का लालच और बढ़ गया़ संध्या को ससुराल से दहेज का अन्य समान लाने की मांग कर पति उसकी पिटाई करने लगा़ संध्या का एक पांच वर्षीय पुत्र सुजान कुमार भी था़ 22 मार्च 2015 की रात बिनोद महतो ने अपने पत्नी के साथ मारपीट कर घर में रखे कटारी से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी़ पांच वर्षीय पुत्र को भी बिनोद ने गला रेत कर हत्या कर दी थी़ पत्नी व पुत्र की हत्या करने के बाद बिनोद महतो घर का दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया था़ सुबह के समय आस-पड़ोस के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी़
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