पीताम्बर हत्याकांड में तीन दोिषयों को उम्रकैद की सजा

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आठ मई, 2016 को सेक्टर चार स्थित बुद्ध विहार में हुई थी घटना बोकारो : आठ मई 2016 को सेक्टर चार स्थित बुद्ध बिहार में आयोजित एक सालगिरह समारोह में हुई सेक्टर छह निवासी पीतांबर की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को तीनों मुजरिमों को […]

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आठ मई, 2016 को सेक्टर चार स्थित बुद्ध विहार में हुई थी घटना

बोकारो : आठ मई 2016 को सेक्टर चार स्थित बुद्ध बिहार में आयोजित एक सालगिरह समारोह में हुई सेक्टर छह निवासी पीतांबर की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को तीनों मुजरिमों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है़ हत्यारों में चंद्रपुरा निवासी मकसूद अंसारी उर्फ मिथुन, पिंड्राजोरा के मोहनडीह निवासी सरफुद्दीन अंसारी उर्फ बाटला व इमामुल अंसारी शामिल है़ं तीनों पर दस-दस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है़
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी़ अन्य धाराओं में मकसूद को अतिरिक्त सात वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपया जुर्माना की भी सजा दी गयी है़ मकसूद फिलहाल चेन छिनतई के मामले में धनबाद जेल में बंद
पीताम्बर हत्याकांड में
उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी है़ बोकारो का यह पहला मामला है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे जिला के जेल में बंद कैदी को सजा सुनायी गयी है़ इस मामले में तीनों को पहले ही अदालत ने दोषी करार दिया था.
शादी समारोह में हुई थी घटना
घटना सेक्टर छह निवासी उपेंद्र सिंह की शादी के 50वें सालगिरह समारोह में हुआ था. समारोह में तीनों हत्यारे संदिग्ध रूप से घूम रहे थे. शक होने पर लोगों ने पीतांबर को उन पर निगरानी करने के लिए कहा. पीतांबर ने मकसूद से यहां घूमने का कारण पूछा तो उसने चाकू से उसके सीने और पेट पर ताबड़तोड़ वार कर दिये. पीतांबर जमीन पर गिर गया. उसे बचाने आये मनोज कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार राय, शिव कुमार शर्मा, संजीव कुमार सिंह आदि को भी मकसूद ने चाकू से वार कर जख्मी कर दिया था. लोगों ने मकसूद को पकड़ने का प्रयास किया तो सरफुद्दीन व इमामुल उसे भगा कर ले गये थे.
मृतक के माता-पिता को मुआवजा दिलाने का आदेश
न्यायाधीश ने मृतक के माता-पिता को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 30/17 व सेक्टर 4 थाना कांड संख्या 81/16 के तहत चल रहा था़ सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय व एसपी चौधरी ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया़
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