पंजाबी ढाबा के मालिक की हत्या में दो नौकरों को आजीवन कारावास
पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के जोगीडीह मोड़ के पास हुई थी घटना बोकारो : पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के जोगीडीह मोड़ के निकट पंजाबी ढाबा के संचालक मनमीत सिंह उर्फ मोनू सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने दो नौकर को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा […]
पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के जोगीडीह मोड़ के पास हुई थी घटना
बोकारो : पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के जोगीडीह मोड़ के निकट पंजाबी ढाबा के संचालक मनमीत सिंह उर्फ मोनू सिंह की हत्या के मामले में सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रसाद ने दो नौकर को आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है़ न्यायाधीश ने साक्ष्य छुपाने का प्रयास करने के मामले में भी दोनों को तीन वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है़ मुजरिम पश्चिम बंगाल के जिला वर्धमान थाना कोकोवेन ग्राम नारायणपुर निवासी बिनोद भट्टाचार्य (30 वर्ष) व जिला पुरुलिया थाना जयपुर ग्राम चिड़का नावाडीह निवासी मिथुन महतो (24 वर्ष) है़ं यह घटना आठ अगस्त 2015 को हुई थी़
क्या है मामला : मनमीत सिंह का पिंड्राजोरा स्थित मुख्य सड़क के किनारे होटल है. अपने होटल पंजाबी ढाबा में घटना की रात वह रूक गये. होटल में दो कर्मचारी बिनोद भट्टाचार्य व मिथुन महतो से मनमीत का पैसाें को लेकर विवाद था. दोनों ने मनमीत की हत्या की योजना बनायी़ मौका देखकर लोहा के खुंखरी से सिर पर वार कर हत्या कर दी़ साक्ष्य छुपाने की नियत व हत्या को दुर्घटना को रूप देने के लिए दोनों ने शव मनमीत के शव को सड़क पर रख दिया था.
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