बोकारो: धान क्रय करने के संबंध में सरकार का कोई निर्देश नहीं मिलने पर आक्रोश, जिला परिषद की बैठक में जमकर हंगामा

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बोकारो: जिला परिषद की मासिक बैठक जिप अध्यक्ष सुषमा देवी की अध्यक्षता में शनिवार को परिषद भवन के सभागार में हुई. इसमें बिजली, पानी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान सदस्यों ने हंगामा भी किया. पिछले वर्ष धान क्रय करने वाली कंपनी द्वारा किसानों का भुगतान नहीं करने का मामला […]

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बोकारो: जिला परिषद की मासिक बैठक जिप अध्यक्ष सुषमा देवी की अध्यक्षता में शनिवार को परिषद भवन के सभागार में हुई. इसमें बिजली, पानी स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा. इस दौरान सदस्यों ने हंगामा भी किया. पिछले वर्ष धान क्रय करने वाली कंपनी द्वारा किसानों का भुगतान नहीं करने का मामला उठा. इस पर सभी सदस्यों ने सहमति देते हुए कार्रवाई करने की मांग की. जिप अध्यक्ष ने कहा : पिछले एक वर्ष से किसानों पैसा बकाया है.

आपूर्ति विभाग कंपनी के माध्यम से भुगतान होने की बात कहते हुए किसानों को घुमा रहा है. इस वर्ष धान की कटनी शुरू हो गयी है. लेकिन अब तक धान कैसे क्रय होगा, किस दर पर होगा, सरकार ने अब तक कोई निर्देश नहीं दिया है. डाॅक्टर व शिक्षक की कमी का मामला भी उठा. जिप सदस्य संजय कुमार ने बिजली कटौती का मामला उठाया. विभागीय पदाधिकारियों ने बताया कि अभी सर्वे का काम चल रहा है आने वाले दिन में काम किसी कंपनी को देने के बाद स्थिति में सुधार हो जायेगा. बैठक में जिप उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी, सीइओ सह डीडीसी दिगेश्वर तिवारी, कार्यपालक पदाधिकारी मोहन मिश्रा, सदस्य भरत यादव, संजय कुमार, गीता नायक, पप्पू सिंह, निशा हेंब्रम, विजय रजवार सहित अन्य सदस्य व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

सदस्यों के मानदेय पर चर्चा

बैठक में सदस्यों ने सम्मानजनक मानदेय के संबंध में चर्चा की. सदस्यों ने कहा : सरकार अभी 1500 रुपया मानदेय दे रही है. उसके बाद इसे घटाकर 750 रुपया कर दिया जायेगा. उसके बाद तीसरे वर्ष में सरकार मानदेय नहीं देगी. मानदेय का भुगतान स्रोत से करना है. इसलिए आय स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है. सदस्यों ने कहा: सदस्यों को सम्मानजनक मानदेय मिले. दसके लिए सरकार को लिखा चाहिए.

अधिवक्ता नियुक्त

जिला परिषद के लीगल कार्यों को देखने के लिए सर्वसम्मति से दो अधिवक्ता को नियुक्त किया गया. नियुक्त होने वाले अधिवक्ताओं में राजदेव राज व राजनंदन सिंह शामिल है. दोनों अधिवक्ताओं की फी जिला परिषद देगी.

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