शादी का झांसा दे नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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बोकारो . शादी का झांसा देकर सोलह वर्षीय नाबालिग बालिका से यौन शोषण करने के मामले में गोमिया थाना क्षेत्र के कथारा ओपी, चार नंबर निवासी युवक रंजीत चौहान (23 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने सोमवार को दोषी करार दिया है. स्थानीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय […]
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बोकारो . शादी का झांसा देकर सोलह वर्षीय नाबालिग बालिका से यौन शोषण करने के मामले में गोमिया थाना क्षेत्र के कथारा ओपी, चार नंबर निवासी युवक रंजीत चौहान (23 वर्ष) को स्थानीय न्यायालय ने सोमवार को दोषी करार दिया है. स्थानीय न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश आरएस उपाध्याय की अदालत ने रंजीत को इस मामले में दोषी करार दिया है़.
न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 41/15 व गोमिया थाना (कथारा ओपी) कांड संख्या 175/15 के तहत चल रहा है़ सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 16 सितंबर निर्धारित की गयी है़.
क्या है मामला : घटना की प्राथमिकी नाबालिग बालिका के आवेदन पर तीन अक्तूबर 2010 को दर्ज की गयी थी़ बालिका के अनुसार, वह एक वर्ष पूर्व शौच के लिए बाहर गयी थी़ इस दौरान अकेला पाकर रंजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया़ बालिका ने दुष्कर्म का विरोध किया और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को देने की बात कही़ रंजीत ने बालिका से शादी करने का झांसा देकर उसे चुप रहने को कहा़ शादी के नाम पर बालिका चुप हो गयी और घटना के बारे में किसी को नहीं बताया़ इसके बाद रंजीत चौहान अक्सर बालिका से यौन संबंध स्थापित करने लगा़ एक वर्ष के अंदर बालिका दो बार गर्भवती हुई, लेकिन रंजीत ने उसे झांसा देकर दवा खिला दिया और गर्भपात हो गया़ बार-बार गर्भपात की दवा खाने से बालिका के शरीर में फोड़ा हो गया़ बालिका ने शादी करने का दबाव बनाया तो रंजीत ने इनकार कर दिया. केस करने पर रंजीत ने बालिका के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी़.
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