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चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र को जमानत दी

Updated at : 06 Apr 2015 9:46 PM (IST)
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चारा घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्र को जमानत दी

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को आज नियमित जमानत दे दी. घोटाले के दोषी ठहराए जाने के बाद से अंतरिम जमानत पर एक अस्पताल में भर्ती मिश्र ने 19 मार्च को सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण किया था. न्यायमूर्ति आर आर […]

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रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को आज नियमित जमानत दे दी. घोटाले के दोषी ठहराए जाने के बाद से अंतरिम जमानत पर एक अस्पताल में भर्ती मिश्र ने 19 मार्च को सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण किया था.

न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की पीठ ने आज फैसला सुनाया और चारा घोटाले के आरसी 20ए-96 मामले में मिश्र को नियमित जमानत दी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 30 सितंबर 2013 को मिश्र को दोषी करार दिया था.

तीन अक्तूबर 2013 को इस मामले में चार साल की बामशक्कत कैद की सजा पाने के बाद से वह अनेक बीमारियों के कारण इलाज के लिए 18 दिसंबर, 2013 से ही अंतरिम जमानत पर थे. उन्होंने पिछले 19 मार्च को झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपनी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था. विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था, जहां से स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यहां स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया.

आज उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद मिश्र के अगले दो दिनों में न्यायिक हिरासत से रिहा हो जाने की संभावना है. चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड 70 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में आर सी 20 ए-96 मामले में 30 सितंबर 2013 को दोषी करार दिए जाने के बाद तीन अक्तूबर, 2013 को बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं अन्य कई आरोपियों के साथ मिश्र को चार वर्ष की कडी कैद की सजा सुनाई गई थी.

चाईबासा कोषागार से अवैध धन निकासी के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य नेताओं तथा अधिकारियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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