खूंटी : खूंटी के कोचांग गैंगरेप केस में फादर अल्फोंसो समेत 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. खूंटी जिला अदालत ने शुक्रवार को सभी आरोपियों जुनास मुंडा, बाजी समद उर्फ टकला, अयूब सांडी पूर्ति, जॉन जुनास तिड़ू, बलराम समद और फादर अल्फोंसो आइंद को सजा सुनायी.
इससे पहले, मंगलवार (14 मई, 2019) को इनके खिलाफ अंतिम सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सजा के एलान के लिए शुक्रवार की तिथि तय की थी.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फादर अल्फोंसो आइंद समेत सभी छह आरोपियों को दोषी पाया था. आरोपियों के वकील ने अपने मुवक्किल को न्यूनतम सजा देने की अपील कोर्ट से की थी.
कोर्ट ने फादर अल्फांसो आइंद को षड्यंत्र रचने का दोषी पाया, तो पत्थलगड़ी के नेता जॉन जुनास तिड़ू और बलराम समद को उत्प्रेरक माना. जुनास मुंडा, बाजी समद और अयूब सांडी पूर्ति को अपहरण और गैंगरेप का दोषी करार दिया गया.
ज्ञात हो कि 19 जून, 2018 को खूंटी जिला के कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने गयी एक एनजीओ की पांच युवतियों का अपहरण कर उनसे सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. महिलाओं के साथ गये एक व्यक्ति के साथ भी अमानवीय व्यवहार हुआ था.
गैंगरेप की घटना में आठ लोग शामिल थे, जिसमें से एक नोवेल सांडी पूर्ति अभी भी फरार है़. वह नक्सली संगठन पीएलएफआइ का सदस्य है. एक आरोपी, जिसका नाम आशीष लोंगा है, नाबालिग है. उसे जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया गया है.