सरकारी नियुक्ति में आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध

Updated at : 06 Jun 2014 8:14 AM (IST)
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सरकारी नियुक्ति में आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध

रांची: विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के छात्रों ने सरकार से राज्य स्तरीय पदों और सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है. छात्रों ने इस संबंध में उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, गुजरा, संघ लोक सेवा आयोग और पंजाब की तर्ज पर सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 38-40 […]

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रांची: विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के छात्रों ने सरकार से राज्य स्तरीय पदों और सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है. छात्रों ने इस संबंध में उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, गुजरा, संघ लोक सेवा आयोग और पंजाब की तर्ज पर सामान्य वर्ग के लिए उम्र सीमा 38-40 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र सीमा 43 से 45 वर्ष करने का अनुरोध किया है.

प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होनेवाले छात्रों का कहना है कि बिहार की तर्ज पर परीक्षा में बैठनेवाले कुल परीक्षार्थियों का 10-15 प्रतिशत ही रिजल्ट निकाला जाये.

क्या है छात्रों की दलील : छात्रों की दलील है कि विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं, संवर्गो, पदों में झारखंड बनने के 13 वर्ष बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है. इसके कारण इन पदों और सेवाओं के लिए योग्यता रखने तथा उसकी तैयारी करनेवाले छात्रों की उम्र नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली बनने के इंतजार में समाप्त हो गयी है. उदाहरण के तौर पर झारखंड गठन के समय जिस अभ्यर्थी की उम्र 23 वर्ष थी, वह आज बढ़ कर 36 वर्ष हो गयी है. झारखंड में सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष है. तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर हुई नियुक्ति में स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है.

जेपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जानेवाली परीक्षा : छात्रों का कहना है कि जेपीएससी की ओर से झारखंड शिक्षा सेवा, जिला समादेष्टा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, वाणिज्य कर पदाधिकारी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, जिला पंजीयक पदाधिकारी, सीडीपीओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा सेवा पदाधिकारी, अधीनस्थ सिविल सेवा, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी, अगिAशमन पदाधिकारी, जिला खाद्य विपणन पदाधिकारी, यात्री माल कर अधिकारी, जन संपर्क पदाधिकारी, अवर शिक्षा सेवा, कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्लस-2 शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा ली जाती है.

वहीं राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सचिवालय सहायक, समाहरणालयों में सहायकों की नियुक्ति, आपूर्ति निरीक्षक, महिला समाज आयोजिका, सांख्यिकी संगणक, लेखापाल और भंडारपाल, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड, कनीय प्रखंड सांख्यिकी सहायक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, मलेरिया निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रोकड़पाल, निरीक्षक माप एवं तौल की परीक्षाएं संचालित की जाती हैं.

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