रांची : एक करोड़ के इनामी नक्सली सुधाकरण से जुड़े मामले में एनआइए द्वारा बनाये वादामाफ गवाह मुल्ला सत्यनारायण रेड्डी शुक्रवार को जेल से जमानत पर निकल गया. पिछले दिनों झारखंड हाइकोर्ट ने नियम व शर्तों के आधार पर उसे जमानत की सुविधा प्रदान की थी. शुक्रवार को एनआइए के विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत में सत्यनारायण रेड्डी की अोर से दस-दस हजार के दो मुचलके पर बेल बांड भरा गया. इसके बाद उसे रिलीज करने का आदेश दिया गया.
हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सत्यनारायण रेड्डी की अोर से पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया गया. उसे नियमों व शर्तों के अनुसार दो महीने में एक दिन सशरीर एनआइए कोर्ट में हाजिरी देना होगी. साथ ही संबंधित एसपी के कार्यालय में हर महीने की पहली तारीख को हाजिरी देनी होगी. गौरतलब है कि एनआइए ने मुल्ला सत्यनारायण रेड्डी को 30 अगस्त 2017 को रांची रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से 25 लाख रुपये व 500 ग्राम सोना भी बरामद हुआ था.