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Calcutta High Court : हाईकोर्ट का निर्देश, टेट अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक दिया जाये प्रमाण-पत्र

Updated at : 29 Jul 2024 6:17 PM (IST)
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Calcutta High Court : हाईकोर्ट का निर्देश, टेट अभ्यर्थियों को 13 अगस्त तक दिया जाये प्रमाण-पत्र

Calcutta High Court : सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, लेकिन पर्षद के पास कोई तथ्य नहीं है. पहले हुई सुनवाई के दौरान पर्षद ने कहा था कि उनके पास कुछ तथ्य है.

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Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में 2014 में हुए प्राथमिक टेट को लेकर सोमवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने कड़ा निर्देश दिया. न्यायाधीश ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) को प्राथमिक शिक्षा पर्षद को डेटा का वर्किंग कॉपी देने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट में पर्षद ने कहा था कि सीबीआई के पास तथ्य रहने के कारण वह प्रमाण-पत्र नहीं दे पा रहा है. पास करने के बाद भी प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. न्यायाधीश ने कहा कि उक्त वर्किंग कॉपी को देख कर मामलाकारियों को प्रमाण-पत्र देना होगा.

13 अगस्त तक सभी को मिल जाना चाहिए प्रमाण-पत्र

13 अगस्त तक सभी को प्रमाण-पत्र मिल जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की, लेकिन पर्षद के पास कोई तथ्य नहीं है. पहले हुई सुनवाई के दौरान पर्षद ने कहा था कि उनके पास कुछ तथ्य है. इससे सभी को प्रमाण-पत्र देना संभव नहीं है. सीबीआइ ने कहा कि पर्षद को ऑरिजनल कॉपी देने से जांच प्रभावित हो सकता है. इस मामले में वर्किंग कॉपी दिया जा सकता है. इसे जल्द ही पर्षद को सीबीआइ मुहैया करा देगी. इसके बाद मामलाकारियों को प्रमाण-पत्र पर्षद उपलब्ध करा देगा.

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विश्वभारती के अध्यापक को रिसर्च के लिए अविलंब राशि जारी करे केंद्र

विश्वभारती विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग के प्रधान अध्यापक मानस माइती को रिसर्च कार्य के लिए केंद्र सरकार से अविलंब रुपये जारी करने का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया. प्रेस्टिजियस सर्न परियोजना में रिसर्च से जुड़े अध्यापक माइती को एक बार निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद से ही केंद्र सरकार ने रिसर्च के लिए राशि भेजना बंद कर दिया था. बाद में अदालत के निर्देश पर निलंबन वापस ले लिया गया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रिसर्च के लिए रुपये आना अब भी बंद है. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने केंद्र सरकार से अविलंब रिसर्च कार्य के लिए राशि जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अगले नौ अगस्त तक उनके बैंक अकाउंट में रुपये आ जाना चाहिए. केंद्रीय विज्ञान व तकनीक मंत्रालय व विश्वभारती को यह सुनिश्चित करना होगा.

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Shinki Singh

लेखक के बारे में

By Shinki Singh

10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला. बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.

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