नयी दिल्ली : टूलकिट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट दिशा रवि की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस ने विस्तृत हलफनामा शुक्रवार को दायर करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है. पुलिस ने कोई इनपुट और डेटा मीडिया के साथ लीक और साझा नहीं किया है.
टूलकिट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई में दिशा रवि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिप्पल पेश हो रहे हैं. जबकि, दिल्ली पुलिस की पैरवी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने की.
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सूचना के लीक होने के आरोपों से इनकार किया. अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस शुक्रवार को दायर हलफनामे का सख्ती से पालन करे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरदाताओं को प्रत्युत्तर और जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया. कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता की निजता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता को संरक्षित और संतुलित करने की जरूरत है.
मालूम हो कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट दिशा रवि की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को टूलकिट मामले में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जांच सामग्री लीक करने से रोकने की मांग की थी.
गौरतलब हो कि दिशा रवि को 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही पुलिस ने उसकी सभी सामग्री जब्त कर ली थी. इसके बाद 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता को पांच दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था.