ePaper

जमशेदपुर- घाटशिला में सीसीटीवी कैमरा लगाया अनिवार्य, धालभूम एसडीओ ने जारी किया आदेश

Updated at : 22 Aug 2024 9:12 PM (IST)
विज्ञापन
जमशेदपुर-घाटशिला के सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य, आदेश जारी

पारुल सिंह, एसडीओ,धालभूम का फाइल फोटो

पूर्वी सिंहभूम जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने को लेकर धालभूम एसडीओ पारुल सिंह ने एक नया आदेश जारी किया है. जिसमें सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश जारी किया है.

विज्ञापन

– सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धालभूम एसडीओ पारुल ने जारी किया आदेश,दिये कई दिशा – निर्देश – प्रत्येक संस्थान-प्रतिष्ठान को दिये 60 दिनों का समय – अपराधियों को पकड़ने और पुलिस अनुसंधान में मिलेगी मदद

CCTV camera/Jamshedpur News : पूर्वी सिंहभूम जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने को लेकर धालभूम SDO पारुल सिंह ने एक नया आदेश जारी किया है. जिसमें सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से CCTV camera लगाने का आदेश जारी किया है. या फिर जिन प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगा हो, उसे पूरी तरह से अपडेट करने का आदेश जारी किया है. SDO पारुल सिंह ने इस कार्य को करने के लिए सभी प्रतिष्ठानों को 60 Days का समय दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का मुख्य उद्देश्य शहर में होने वाली किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना है. ताकि पुलिस को अनुसंधान के दौरान इससे मदद मिल सके. उन्होंने बताया कि BNSS की धारा 163 के तहत यह Orderजारी किया गया है. जिसके अनुसार शहर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर हाई रेज्यूलेशन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा. ताकि शहर में बढ़ते अपराध को रोकने में पुलिस – प्रशासन को मदद मिल सके. एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि आम तौर पर कोई घटना होने के जब जांच के लिए पुलिस दुकान या अन्य संस्थानों में लगी सीसीटीवी की फुटेज की मांग करती है तो या तो सीसीटीवी बंद पाया जाता है या फिर उसका कवरेज एरिया सिर्फ उसके प्रतिष्ठान तक ही होता है. ऐसे में सड़क पर आने जाने वाले Crininals का चेहरा दिख नहीं पाता है. सीसीटीवी कैमरा को कैसे और किन किन बातों को ध्यान में रख कर लगाना है, उस संबंध में भी आदेश जारी किया गया है.

ये है आदेश :– Bank,Atm,ज्वेलरी दूकानें, पेट्रोल पंप, होटल,रेस्टोरेंट,शराब दूकाने, मल्टी स्टोरी फ्लैट,हाउसिंग सोसाइटी, बस स्टैंड-ऑटो स्टैंड, पार्किंग,प्राइवेट हॉस्टल ,हॉस्पिटल,मॉल,दवा दुकान,शिक्षण संस्थान में कैमरा लगाने का आदेश दिया गया है.

– सीसीटीवी कैमरा अच्छी गुणवता के होने चाहिए और सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाये.

– इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम हो या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए.

– कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया, आम जनता के आवागमन का क्षेत्र को कवर किया जा सके.

– कैमरा लगाते समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो. विशेष कर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो.

– प्रत्येक संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी की यह जिम्मेवारी होगी कि उनके संस्थान / प्रतिष्ठान में लगा सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से कार्य करें.

– यदि इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा. यदि रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिन तक उसे सुरक्षित रखा जाए.

– प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी जाती है तो वह उसे अविलंब उपलब्ध करायें.

विज्ञापन
Nikhil Sinha

लेखक के बारे में

By Nikhil Sinha

Nikhil Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola