जुड़ावनपुर हत्याकांड के तीनों अभियुक्त दोषी करार

Updated at : 18 Feb 2017 12:21 AM (IST)
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जुड़ावनपुर हत्याकांड के तीनों अभियुक्त दोषी करार

हाजीपुर : जिला अपर सत्र न्यायालय एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने शुक्रवार को जुड़ावनपुर हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 22 फरवरी को सुनवाई होगी. मामला जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के लंका टोले में 25 अप्रैल, 2010 की रात की है. उसी थाने के […]

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हाजीपुर : जिला अपर सत्र न्यायालय एडीजे चतुर्थ के न्यायाधीश भोलानाथ तिवारी ने शुक्रवार को जुड़ावनपुर हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया. इस मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 22 फरवरी को सुनवाई होगी. मामला जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के लंका टोले में 25 अप्रैल, 2010 की रात की है. उसी थाने के शिवनगर विश्राम टोला निवासी मुकेश कुमार को गोली मार कर घायल कर दिया गया था. यह घटना तब हुई थी, जब वह क्षेत्र में आयोजित यज्ञ से प्रवचन सुन कर घर लौट रहा था. इसी दौरान लंका टोले के समीप उसे गोली मार दी गयी थी. आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए राघोपुर पीएचसी में भरती कराया था.

पीएचसी में पुलिस ने घायल का बयान दर्ज किया था. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मुकेश को पीएमसीएच रेफर कर दिया था. अगले दिन 26 अप्रैल को इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गयी थी. मुकेश के बयान पर जुड़ावनपुर थाने में कांड संख्या 27/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में लंका टोले के पवन साह, भद्दू साह और रंजीत महतो पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इसी मामले में साक्ष्यों और गवाहों की सुनवाई के बाद एडीजे चतुर्थ न्यायालय में तीनों को दोषी करार दिया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बहस की.

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