सूचना अधिकार के तहत नहीं दी जानकारी

Updated at : 27 Dec 2016 4:10 AM (IST)
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सूचना अधिकार के तहत नहीं दी जानकारी

लालगंज : प्रखंड क्षेत्र के मधुसूदन पकड़ी गांव निवासी अनिल कुमार राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन देकर लालगंज के प्रखंड आपूर्ति अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून के अवहेलना का आरोप लगाया है. अनिल ने अपने आवेदन में लिखा है की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून प्रजातंत्र की सबसे महत्वपूर्ण […]

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लालगंज : प्रखंड क्षेत्र के मधुसूदन पकड़ी गांव निवासी अनिल कुमार राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आवेदन देकर लालगंज के प्रखंड आपूर्ति अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कानून के अवहेलना का आरोप लगाया है. अनिल ने अपने आवेदन में लिखा है की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून प्रजातंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है.

जिसे संविधान की धारा 19 (1) के तहत मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है. जो भ्रष्टाचार पर काबू पाने का सबसे महत्वपूर्ण कानून साबित हुआ है, परंतु बिहार सरकार के अधिकारी बड़े पैमाने पर इस कानून का उल्लंघन का रहे हैं. जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. ऐसे में बिहार में कानून की राज है पर ग्रहण लग रहा है. जिस पर शक्ति से अमल किया जाना एवं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाना जरूरी है. अनिल ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लालगंज पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करा कर उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने आवेदन में लिखा है की मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लालगंज के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 10 मार्च 2016 को आवेदन देकर प्रखंड क्षेत्र के ऐतवारपुर सिशौला पंचायत के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों की सार्वजनिक वितरण पंजी एवं अन्य कागजातों की मांग की थी. जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी गयी. जिसके बाद मैंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के यहां प्रथम अपील किया. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
तत्पश्चात क्रमवार चल कर मैंने बिहार राज्य सूचना आयोग में 23 मई 2016 को अपील दर्ज कराया. जहां अबतक मामला लंबित है. इस प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम कानून के तहत जब मामला किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 24 से 48 घंटे में सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. मेरा मामला राशन से जुड़ी है. जिसकी सूचना अधिकतम 48 घंटे में दी जानी चाहिये थी. बावजूद मैं 09 महीने से उक्त जानकारी के लिये आशा लगाये आयोग की शरण में हूं.
आवेदक ने आवेदन की प्रतिलिपि- विपक्ष के नेता बिहार विधान सभा, जिलाधिकारी- वैशाली एवं लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लालगंज को भी भेजी है.
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