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हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद की सजा

हाजीपुर : जंदाहा थाना क्षेत्र के जंदाहा बाजार में तीन वर्ष पूर्व एक बोलेरो चालक की हत्या के मामले में पांच लोगों को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश भोला नाथ तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ में 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार सात अप्रैल, […]

हाजीपुर : जंदाहा थाना क्षेत्र के जंदाहा बाजार में तीन वर्ष पूर्व एक बोलेरो चालक की हत्या के मामले में पांच लोगों को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश भोला नाथ तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ में 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी है.

जानकारी के अनुसार सात अप्रैल, 2014 को जंदाहा बाजार के जमीन अख्तर की बोलेरो गाड़ी के चालक विमल राय को पांच लोग किराये पर ले गये थे. जिन्होंने बाद में चालक विमल की हत्या कर दी और वाहन लेकर फरार हो गये. इस संबंध में वाहन के मालिक ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में पप्पू कुमार, नीरज कुमार चौधरी, गौरव झा, हेमंत झा और गणेश कुमार सिंह को सजा सुनायी गयी.

सभी को जेल भेज दिया गया है. सरकार की ओर से लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बहस की. एक अन्य मामले में गोरौल थाना क्षेत्र स्थित साढ़े तीन साल पूर्व एक पांच वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे तृतीय बेनी माधव पांडेय के न्यायालय ने आरोपित को दस साल के सश्रम कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार आरोपित गांव का ही फूल बाबू था. मामले की बहस अपर लोक अभियोजक खालिद लतीफ ने की.

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