दारोगा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी
Updated at : 18 Aug 2016 5:54 AM (IST)
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हाजीपुर : जिले के एक चर्चित हत्याकांड में साक्ष्य देने के लिए न्यायालय से जारी आदेश की अवमानना के आरोप में न्यायालय ने दारोगा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी के न्यायालय ने पश्चिम चंपारण जिले के श्रीनगर थाने के थानाध्यक्ष और वर्ष 2013 […]
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हाजीपुर : जिले के एक चर्चित हत्याकांड में साक्ष्य देने के लिए न्यायालय से जारी आदेश की अवमानना के आरोप में न्यायालय ने दारोगा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट निर्गत किया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी के न्यायालय ने पश्चिम चंपारण जिले के श्रीनगर थाने के थानाध्यक्ष और वर्ष 2013 में नगर थाने में पदस्थापित दारोगा संजय कुमार के विरुद्ध एसपी वैशाली के माध्यम से गैर जमानतीय वारंट जारी किया है.
पूर्व मंत्री मोतीलाल कानन के पुत्र और जिले के चर्चित रंगकर्मी अतुल कानन हत्याकांड की सुनवाई सत्र वाद संख्या-540/13 की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार के आवेदन पर यह आदेश दिया.
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने न्यायालय से कहा कि न्यायालय में प्रति परीक्षण के लिए दारोगा के उपस्थित नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई दो माह से लंबित है और उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में वाद का विचारण शीघ्र पूरा करना है.
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