SIR पर सुप्रीम कोर्ट: CJI बोले- बंगाल छोड़कर बाकी राज्यों में बिना विवाद SIR पूरा, TMC की अपील पर क्या कहा?

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फोटो एक्स
SIR Supreme Court: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट में माना कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम आसानी से पूरा किया.
SIR Supreme Court: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा- दूसरे राज्यों में SIR के काम को लेकर शायद ही कोई मुकदमा (अदालती विवाद) सामने आया है. CJI ने कहा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, जिन भी राज्यों में SIR का काम हुआ है, वहां यह पूरी तरह से सुचारू रूप से संपन्न हुआ है. दूसरे राज्यों में भी कुछ पेचीदगियां रही होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल जितनी नहीं. कुल मिलाकर, दूसरे राज्यों से इस संबंध में शायद ही कोई मुकदमा सामने आया है.
तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट से वोटर लिस्ट फ्रीज करने की तारीख को आगे बढ़ाने का किया अनुरोध
सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल कांग्रेस नेता मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को फ्रीज (अंतिम रूप देने) की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार करें. ताकि जिन लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं और जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई है, उनके मामलों की सुनवाई करके उनके नाम लिस्ट में दोबारा शामिल किए जा सकें.
टीएमसी की मांग पर कोर्ट ने क्या दिया जवाब?
टीएमसी की मांग पर सुपीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह निश्चित रूप से इस पर विचार करेगा. कोर्ट ने कहा, यदि आवश्यक हुआ, तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे. फिलहाल, चीजें ठीक-ठाक चल रही हैं.
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By ArbindKumar Mishra
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