हत्या के जुर्म में चार को आजीवन कारावास

Updated at : 13 Jul 2016 6:13 AM (IST)
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हत्या के जुर्म में चार को आजीवन कारावास

अपना पैसा मांगने पर लाठी-डंडे से पीटकर कर मार डाला था हाजीपुर : भैंस खरीदने के लिये दिया गया पैसा मांगने पर अपने ही फरीक द्वारा लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ भोला नाथ […]

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अपना पैसा मांगने पर लाठी-डंडे से पीटकर कर मार डाला था

हाजीपुर : भैंस खरीदने के लिये दिया गया पैसा मांगने पर अपने ही फरीक द्वारा लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी ने सत्र वाद संख्या-326/11 के अंतर्गत पातेपुर थाना कांड संख्या-150/10 की सुनवाई के बाद नामजद आठ अभियुक्तों में से चार को भादवि की धारा-302/34 के तहत आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड का भुगतान न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में चार अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में पहले ही रिहा कर दिया गया है.
क्या थी घटना : पातेपुर थाना क्षेत्र के मउड़ा बुजुर्ग गांव निवासी महेंद्र राय ने अपने फरीक को भैंस खरीदने के लिये 10 हजार रुपये उधार दिये थे. 18 नवंबर 2011 को जब वे उनसे अपना पैसा मांगने गये तो उनलोगों ने उन्हें लाठी-डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान घटना के दूसरे दिन पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गयी. इस मामले में मृतक महेंद्र राय के पुत्र गनीता राय के बयान पर पुलिस ने गांव के ही लखनदेव राय, रामपुकार राय, मनोज राय, विश्वनाथ राय, रीना देवी, अनीता देवी, सविता देवी और लालपरी देवी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
चार साक्षियों ने दिये बयान :
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने न्यायालय में चार साक्षियों के साक्ष्य कराये. साक्षियों के बयान और दोनों पक्षों की सुनवायी के बाद न्यायालय ने लखनदेव राय, राम पुकार राय, विश्वनाथ राय और मनोज राय को भादवि की धारा-302, 34 के अपराध का दोषी पाया और सजा सुनायी.
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