छापेमारी में पकड़ा गया प्रतिबंधित जरदा

Updated at : 18 Jun 2016 5:55 AM (IST)
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छापेमारी में पकड़ा गया प्रतिबंधित जरदा

कार्रवाई. हाजीपुर स्टेशन चौक के पास कारोबारियों की दुकानों पर छापा दो दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, दुकानदार फरार हाजीपुर : प्रतिबंधित जरदा एवं पान मसाला के कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है. शुक्रवार को शहर के स्टेशन चौक स्थित एक मार्केट में छापेमारी के दौरान जरदा एवं विभिन्न तरह […]

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कार्रवाई. हाजीपुर स्टेशन चौक के पास कारोबारियों की दुकानों पर छापा

दो दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, दुकानदार फरार
हाजीपुर : प्रतिबंधित जरदा एवं पान मसाला के कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है. शुक्रवार को शहर के स्टेशन चौक स्थित एक मार्केट में छापेमारी के दौरान जरदा एवं विभिन्न तरह के पान मसाले जब्त किये गये. छापेमारी की सूचना मिलते ही जरदा एवं पान मसाला के विक्रेताओं में हड़कंप मच गया. कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गये. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सरमेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त द्वारा भेजे गये पत्र के आलोक में जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया था.
जब्त हुए सामान, दर्ज हुई प्राथमिकी
एसडीओ के आदेश पर एडीएसओ ने कार्यपालक दंडाधिकारी नीरा वर्मा एवं पुलिस बल के साथ शहर के स्टेशन चौक स्थित श्याम मार्केट में जरदा और पान मसाला की दुकानों पर धावा बोला. मार्केट में स्थित सोनपुर थाने के भरपुरा निवासी शिवपूजन प्रसाद तथा एक अन्य व्यवसायी दुर्गा भगत की दुकान में छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान शिवपूजन प्रसाद की दुकान से खुली कालापत्ती जरदा एक किलो, सुप्रीम रेशमा जाफरानी जरदा दो पैकेट, बनारसी सादा पत्ती खुशबूदार,
एक नंबर बनावटी पत्ती सात पैकेट, मधु केसर मिश्रित पान मसाला एक पैकेट, भोला मुनक्का लपेट पत्ती सात पैकेट एवं पासपास पान मसाला 38 पैकेट जब्त किया गया. वहीं दुर्गा भगत की दुकान से एक पैकेट सुप्रीम रेशमा जाफरानी जरदा, दो पैकेट बनावटी बनारसी सादा पत्ती, दो पैकेट 13 लरी टिंकू सुपारी, दो पैकेट मधु पान मसाला आदि जब्त किया गया.
दोनों दुकानों से जब्त किये गये सामान को आवश्यक कार्रवाई के लिए नगर थाने को सुपुर्द किया गया. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दोनों दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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