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प्रति सिलिंडर ग्राहकों से वसूले जा रहे 24 से 50 रुपये अधिक

Updated at : 15 May 2019 6:11 AM (IST)
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प्रति सिलिंडर ग्राहकों से वसूले जा रहे 24 से 50 रुपये अधिक

बरौली : एजेंसियों की मनमानी से रसोई गैस उपभोक्ता परेशान हैं और संचालक अपनी जेब भरकर मालामाल हो रहे हैं. उनकी ये मनमानी उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही है. अमूमन हर महीने के अंत में गैस कंपनियां गैस का दाम घटाती या बढ़ाती हैं, लेकिन इससे एजेंसियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगर […]

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बरौली : एजेंसियों की मनमानी से रसोई गैस उपभोक्ता परेशान हैं और संचालक अपनी जेब भरकर मालामाल हो रहे हैं. उनकी ये मनमानी उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही है. अमूमन हर महीने के अंत में गैस कंपनियां गैस का दाम घटाती या बढ़ाती हैं, लेकिन इससे एजेंसियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. अगर कंपनी द्वारा एक रुपये की बढ़ोतरी की जाती है, तो एजेंसियों द्वारा पांच रुपये बढ़ाकर वसूले जाते हैं.

हालांकि इस बारे में ग्राहकों से बकझक भी होती है, लेकिन उनकी दलील होती है कि खुदरा के फेर में कौन पड़े. गैस उपभोक्ता सुशीला देवी, प्रतिमा देवी, सुंदरी देवी, लाखपातो देवी, बदांति देवी आदि का कहना है कि वे एजेंसी पर जाकर गैस सिलिंडर लेती हैं तो निश्चित मूल्य से बढ़ाकर पैसे लिए जाते हैं, वहीं होम डिलीवरी के तहत करीब 25 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं.
गौरतलब है कि मई महीने की शुरुआत में गैस एजेंसियों ने गैस का दाम 805.50 रुपये फिक्स किये, जबकि एजेंसियों द्वारा एजेंसी पर सिलिंडर लिये जाने पर सीधे 810 रुपये लिये जा रहे हैं और होम डिलीवरी के तहत 830 रुपये वसूले जा रहे हैं. इस अवैध वसूली के कारण ग्राहकों में आक्रोश देखी जा रहा है.
बोले अधिकारी
अगर गैस एजेंसियां नियमों के तहत कार्य नहीं कर रही हैं तो यह बहुत गलत है. इस पर जांच होगी और ऐसा होते पाये जाने पर संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
दीपक कुमार, एमओ, बरौली
क्या है नियम
गैस कंपनी के नियमों के अनुसार किसी भी एजेंसी द्वारा एजेंसी से गैस का वितरण नहीं करना है. सभी उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के तहत गैस सिलिंडर उनके घर पहुचाना है और कंपनी द्वारा फिक्स मूल्य ही लेना है, जबकि अधिकतर एजेंसी संचालक एजेंसी पर ही उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर मुहैया कराते हैं और होम डिलीवरी करने पर कम से कम 20 रुपये ग्राहकों से वसूलते हैं.
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