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एनडीपीएस एक्ट में तीन दोषी करार, 12 को होगी सुनवाई

Updated at : 11 Apr 2019 12:22 AM (IST)
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एनडीपीएस एक्ट में तीन दोषी करार, 12 को होगी सुनवाई

छपरा : ट्रक में रिलायंस के सामान के बीच अवैध कफ सिरप को छिपा कर ला रहे धंधेबाज समेत तीन को न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है. एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने मांझी थाना कांड संख्या 222/18 के वाद 19/18 में अंतिम सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने […]

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छपरा : ट्रक में रिलायंस के सामान के बीच अवैध कफ सिरप को छिपा कर ला रहे धंधेबाज समेत तीन को न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है. एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने मांझी थाना कांड संख्या 222/18 के वाद 19/18 में अंतिम सुनवाई की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपितों को निर्दोष बताते हुए बहस की तो वहीं विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने आरोपितों को मुजरिम करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने की मांग की.

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपितों में धंधेबाज यूपी जौनपुर जिले के मठियाहू थाने के परसत निवासी महेंद्र तिवारी व ट्रक के चालक जिला भदोही थाना गोपीगंज के तिलंगासह निवासी संजय उपाधयाय व खलासी गुड्डू उपाध्याय को 27(बी) (ll) एवं 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 12 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी.
विशेष पीपी मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल को मांझी के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने बलिया चेक पोस्ट पर एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें उपरोक्त तीनों सवार थे और रिलायंस की सामग्री के बीच अवैध रूप से 100 एमएल की 23 हजार पांच सौ बोतल फेंसाड्रिल कफ सिरप को छिपाकर ला रहे थे. पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना औषधि निरीक्षक सारण भाग 2 रमेश कुमार प्रेमी को दी. निरीक्षक ने सिरप की जांच की तो उसमें 4 किलो कोडीन की मात्रा पाया, जो कि प्रतिबंधित हैं. इस संबंध में निरीक्षक ने उपरोक्त तीनों के विरुद्ध मांझी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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