दहेज प्रताड़ना : पति को तीन, सास-ससुर को दो-दो साल कारावास की सजा

Updated at : 23 Jan 2018 10:54 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना : पति को तीन, सास-ससुर को दो-दो साल कारावास की सजा

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने नसरथपुर गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में आज महिला के पति को तीन साल और सास एवं ससुर को दो-दो साल कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. वैशाली जिले में हाजीपुर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनंत […]

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हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने नसरथपुर गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में आज महिला के पति को तीन साल और सास एवं ससुर को दो-दो साल कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

वैशाली जिले में हाजीपुर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अनंत कुमार ने सरिता कुमारी को दहेज के प्रताड़ित करने के मामले में आज उनके पति भूषण कुमार को तीन साल तथा सास ममता देवी एवं ससुर राजेंद्र सिंह को दो-दो साल के कारावास और तीनों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. हाजीपुर नगर थाना अंतर्गत बागमली मोहल्ला निवासी सरिता कुमारी ने इस संबंध में 6 जून 2005 को वैशाली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपने पति, सास, ससुर सहित कुल नौ लोगों के खिलाफ मामला दायर किया था. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपियों में से छह लोगों को साक्ष्य के अभाव में आज बरी कर दिया.

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