हाजीपुर : प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये दो भाइयों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. मामले के दोनों आरोपित जितेंद्र कुमार उर्फ लोहिया और उपेंद्र राय सगे भाई हैं. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भानू प्रसाद सिंह की अदालत ने 21 वर्ष पूर्व के इस मामले में आरोपित दोनों भाइयों को बीते 24 अगस्त को दोषी करार दिया था.
उम्रकैद की सजा के साथ ही दोनों को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक विरेंद्र नारायण सिंह के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक बाला लखिंदर राय ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
25 मार्च 1997 को दर्ज प्राथमिकी में अड़निया गांव निवासी योगी राय के पुत्र विजय राय को घर से बुला कर गोली मारकर हत्या कर देने की बात कही गयी थी. 24 मार्च 1997 को होली के गीत गाने की बात कहकर विजय को गांव के ही आरोपितों ने बुलाकर उसकी हत्या कर दी थी. प्राथमिकी में गांव के ही जितेंद्र कुमार उर्फ लोहिया एवं उपेंद्र राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. 25 मार्च 1997 को गांव के ही एक खेत में खून से लथपथ विजय का शव बरामद किया गया था. दोनों आरोपियों के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को एक पिस्तौल, दो कारतूस और एक प्रेम पत्र मिला था.
पुलिस ने प्रेम पत्र के आधार पर तफ्तीश में सामने आया कि विजय आरोपित की बहन को ट्यूशन पढ़ाता था और दोनों में प्रेम प्रसंग था. उसी मामले को लेकर युवक की हत्या की गयी थी.