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जानलेवा हमले के मामले में दो लोग दोषी करार

हाजीपुर : अपर जिला सत्र नयायाधीश पंचम कन्हैया राम की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं दो लोगों की मृत्यु न्यायालय में ट्रॅायल के दौरान ही हो गयी थी. राजापाकड़ थाने के शेखपुरा गांव निवासी वीरेंद्र राय को विनोद राय के खेत में लगे […]

हाजीपुर : अपर जिला सत्र नयायाधीश पंचम कन्हैया राम की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. वहीं दो लोगों की मृत्यु न्यायालय में ट्रॅायल के दौरान ही हो गयी थी. राजापाकड़ थाने के शेखपुरा गांव निवासी वीरेंद्र राय को विनोद राय के खेत में लगे जनेरा काटने से मना करने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया था व 11 सौ रुपये की कलाई घड़ी छीन ली गयी थी.

यह मामला 25 अक्तूबर, 2000 का है. घायल वीरेंद्र राय के बयान पर राजापाकर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें शेखपुरा गांव निवासी जानकी देवी, गजेंद्र राय, पछिया देवी व देवेंद्र राय को आरोपित किया गया था. ट्रॅायल के दौरान ही जानकी देवी व गजेंद्र राय की मौत हो गयी थी. तीन जुलाई को फैसला सुनाया जायेगा.

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